पंजाब के पटियाला में एक छात्रा के साथ चलती बस में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यह घटना पटियाला से चंडीगढ़ के बीच हुई, जहाँ एक अज्ञात युवक ने छात्रा को चलती बस में परेशान किया। छात्रा ने इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों के अनुसार, यह घटना 23 अप्रैल को हुई थी। चंडीगढ़ पुलिस ने पटियाला पुलिस को सूचित करने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया। पटियाला (ग्रामीण) पुलिस स्टेशन में बुधवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(1), और 351(2)(3) के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ़ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई है। इससे पहले, छात्रा की शिकायत पर चंडीगढ़ (उत्तर) पुलिस स्टेशन ने 24 अप्रैल को एक जीरो एफआईआर दर्ज की थी। बाद में, जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए यह मामला पटियाला पुलिस को सौंप दिया गया।
शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी युवक पटियाला न्यू बस स्टैंड से बस में चढ़ा था और बहादरगढ़ शहर में उतर गया। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना में शामिल बस की पहचान के लिए जांच चल रही है। साथ ही, बस के कंडक्टर और ड्राइवर के बयान दर्ज करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
पुलिस पटियाला बस स्टैंड से मिले सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आरोपी तक पहुँचने में मदद के लिए तकनीकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस घटना की सूचना पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दे दी गई है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई थी और इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह ली है। एफआईआर में उल्लिखित धाराएं हमला और यौन अपराधों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।
यह घटना शहरों के बीच चलने वाली सार्वजनिक परिवहन में, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाती है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास भी आरोपी की पहचान में मदद करने वाली कोई भी जानकारी हो तो वे आगे आकर पुलिस को सूचित करें।
