चाइनीज़ मांझा: दिल्ली पुलिस का बड़ा वार, दो गिरफ्तार

भारतचाइनीज़ मांझा: दिल्ली पुलिस का बड़ा वार, दो गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने चाइनीज़ मांझे के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली: खतरनाक पतंग डोर, जिसे चाइनीज़ मांझे के नाम से जाना जाता है, के बढ़ते चलन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने एक अवैध धंधे का पर्दाफाश किया है। उत्तम नगर इलाके में हुई इस कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सिंथेटिक मांझे को जब्त किया गया।

रविवार को हुई इस कार्रवाई में लगभग 2,040 रोल प्रतिबंधित सिंथेटिक मांझे को जब्त किया गया। यह इस खतरनाक सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से हाल के दिनों में की गई सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके नेटवर्क की गहराई और अवैध मांझे के स्रोत का पता लगाया जा सके।

चाइनीज़ मांझा, जो अक्सर प्लास्टिक या नायलॉन की बनी होती है और जिस पर कांच का बारीक चूर्ण लपेटा जाता है, इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। इस मांझे के धारदार किनारे जानलेवा चोट पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने 2017 में ही इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए चाइनीज़ मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने भी पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन और अन्य सिंथेटिक गैर-बायोडिग्रेडेबल धागों पर प्रतिबंध लगा रखा है।

NGT के प्रतिबंध और दिल्ली उच्च न्यायालय जैसे निकायों के बाद के निर्देशों का उद्देश्य इस खतरनाक मांझे के इस्तेमाल से जुड़ी दुखद चोटों और मौतों को रोकना है। इन प्रतिबंधों के बावजूद, चाइनीज़ मांझे का अवैध कारोबार जारी है, खासकर स्वतंत्रता दिवस और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों से पहले, जब पतंगबाजी का चलन बढ़ जाता है।

दिल्ली में पहले भी ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं जिनमें हजारों रोल चाइनीज़ मांझे जब्त किए गए हैं और इसके कारोबार में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल अगस्त 2025 में, दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग घटनाओं में 112 रोल प्रतिबंधित मांझे जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। जुलाई 2025 में 1,200 से अधिक रोल जब्त किए गए थे, जिससे तीन गिरफ्तारियां हुई थीं। पिछले वर्षों में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है, जो अवैध कारोबार को खत्म करने में अधिकारियों के सामने आने वाली लगातार चुनौती को दर्शाती है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में सख्त दंड का भी प्रावधान है, जिसके उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद और भारी जुर्माना हो सकता है। BNS की धारा 223 में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल को दंडनीय अपराध माना गया है, जिसमें 5,000 रुपये का जुर्माना या एक साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा, BNS की धारा 106(1) के तहत प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल से लापरवाही बरतने पर मौत होने पर पांच साल तक की कैद हो सकती है।

पुलिस इस मामले की जांच जारी रखे हुए है ताकि चाइनीज़ मांझे की बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाया जा सके और इसके अवैध निर्माण, आयात और वितरण में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके। अधिकारी नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे इसके अवैध बिक्री या इस्तेमाल के किसी भी मामले की सूचना दें ताकि प्रवर्तन प्रयासों में सहायता मिल सके और सुरक्षित उत्सवों को बढ़ावा दिया जा सके।

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